सगोत्र किसे कहते हैं?
एक एव ऋषिर्यावत्प्रवरेष्वनुवर्तते। तावत्समानगोत्रत्वमन्यत्र भृग्वङ्गिरसां गणात्॥सात ऋषियों और आठवें अगस्त्य में से कोई एक ऋषि जब तक दो प्रवरों में साझा हो, तब तक वे समान गोत्र माने जाते हैं — भृगु और आङ्गिरस के गणों को छोड़कर।
आम बोलचाल में "सगोत्र" का अर्थ है — एक ही गोत्र-नाम। पर गोत्र-प्रवर ग्रंथ इसे प्रवर से तय करते हैं। बौधायन का नियम है कि सात ऋषियों (विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप) और आठवें अगस्त्य में से कोई एक ऋषि अगर दो परिवारों के प्रवर में साझा हो, तो वे समान गोत्र हैं।
इसका एक असर यह है कि दो अलग गोत्र-नाम भी सगोत्र हो सकते हैं। जैसे कश्यप और शाण्डिल्य — दोनों के प्रवर में "काश्यप" आता है। उलटे, भारद्वाज और गौतम दोनों के प्रवर में "आङ्गिरस" है, पर आङ्गिरस आठ गोत्रकारों में नहीं, इसलिए यह नियम उन्हें सगोत्र नहीं बनाता।
भृगु और आङ्गिरस का अपवाद
बौधायन का वचन "अन्यत्र भृग्वङ्गिरसां गणात्" पर समाप्त होता है — यानी भृगु और आङ्गिरस के गणों को छोड़कर। प्रवरमञ्जरी (पृष्ठ 15) इसकी व्याख्या करती है: जमदग्नि को छोड़कर बाक़ी भृगु, और गौतम-भरद्वाज को छोड़कर बाक़ी आङ्गिरस, आठ गोत्रकारों की संतान में नहीं गिने जाते।
इसलिए मुद्गल, कण्व, कुत्स, हरित, शौनक जैसे गणों के प्रवर में आठ में से कोई ऋषि नहीं आता, और बौधायन का साझा-ऋषि वाला नियम उन पर सगोत्रता तय नहीं करता। ऐसे में परंपरा एक ही गण को वर्जित मानती है, और शेष निर्णय कुल-पुरोहित पर छोड़ा जाता है।
मनुस्मृति क्या कहती है
A (damsel) who is neither a Sapinda on the mother’s side, nor belongs to the same family on the father’s side, is recommended to twice-born men for wedlock and conjugal union.जो कन्या माता की ओर से सपिण्ड न हो, और पिता की ओर से उसी गोत्र (कुल) की न हो — वह द्विजों के विवाह के लिए उचित बताई गई है।
मनुस्मृति (3.5) विवाह के लिए दो शर्तें एक साथ रखती है: कन्या पिता की ओर से उसी गोत्र की न हो, और माता की ओर से सपिण्ड न हो। यानी पिता की ओर गोत्र देखा जाता है, और माता की ओर रक्त-संबंध।
ब्यूलर (1886) अपने अनुवाद की टिप्पणी में बताते हैं कि यही नियम आपस्तम्ब, गौतम, वसिष्ठ, बौधायन, विष्णु और याज्ञवल्क्य के धर्मग्रंथों में भी मिलता है।
सपिण्ड क्या है — मनुस्मृति में
But the Sapinda-relationship ceases with the seventh person (in the ascending and descending lines), the Samanodaka-relationship when the (common) origin and the (existence of a common family-)name are no (longer) known.सपिण्ड-संबंध सातवीं पीढ़ी पर समाप्त हो जाता है; समानोदक-संबंध तब, जब साझा मूल और साझा कुल-नाम का पता ही न रहे।
मनुस्मृति दो तरह के संबंध बताती है। सपिण्ड — जो सातवीं पीढ़ी तक चलता है। और समानोदक — जो तब तक रहता है, जब तक साझा मूल और साझा कुल-नाम याद रहें।
यह वचन मूल रूप से अशौच (सूतक) के प्रसंग में है, पर इसी से "सपिण्ड" की सीमा की परंपरागत समझ बनती है।
विवाह में माता की ओर क्या देखा जाता है
मनुस्मृति (3.5) दोनों पक्षों के लिए अलग कसौटी रखती है: पिता की ओर से "गोत्र" — कन्या वर के पिता के गोत्र की न हो; और माता की ओर से "सपिण्ड" — कन्या माता की ओर से निकट रक्त-संबंधी न हो।
इसलिए मनु के इस वचन के अनुसार माता का गोत्र-नाम विवाह की शर्त नहीं है; माता की ओर का निकट रिश्ता शर्त है।
पर संस्काररत्नमाला (भाग 1, p. 451) "मातृगोत्र-निर्णय" में एक स्मृति-वचन देती है: "मातुलस्य सुतामूढ्वा मातृगोत्रां तथैव च। समानप्रवरां चैव त्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्" — मामा की बेटी, माता के गोत्र की कन्या, या समान प्रवर वाली से विवाह करने पर चान्द्रायण। ग्रंथकार के अनुसार ब्राह्म आदि विवाह से जन्मे लोगों में यह निषेध केवल माध्यन्दिन (शुक्ल यजुर्वेद) शाखा वालों पर है; कुछ आचार्य इसे सब पर लागू मानते हैं। इसलिए जो परिवार माता का गोत्र टालते हैं, उनकी प्रथा का भी शास्त्रीय आधार है।
कानून में सपिण्ड की सीमा
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 3(f) के अनुसार सपिण्ड-संबंध माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक और पिता की ओर से पाँचवीं पीढ़ी तक (दोनों शामिल) गिना जाता है।
धारा 5(v) के अनुसार सपिण्डों में विवाह तब तक नहीं हो सकता, जब तक दोनों पक्षों की प्रथा उसकी अनुमति न दे। धारा 5(iv) निषिद्ध संबंधों के लिए यही बात कहती है। गोत्र का नाम इन धाराओं में नहीं है।
शास्त्र और कानून — एक तुलना
| विषय | मनुस्मृति | हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 |
|---|---|---|
| पिता की ओर | उसी गोत्र में विवाह नहीं (3.5) | पाँचवीं पीढ़ी तक सपिण्ड; गोत्र की कोई शर्त नहीं |
| माता की ओर | सपिण्ड में विवाह नहीं (3.5) | तीसरी पीढ़ी तक सपिण्ड |
| सपिण्ड की सीमा | सातवीं पीढ़ी (5.60) | ऊपर की दो पंक्तियों के अनुसार |
| प्रथा का स्थान | — | दोनों पक्षों की प्रथा अनुमति दे तो छूट (धारा 5) |
अगर वर-कन्या का गोत्र एक ही हो
पहले पूरा प्रवर मिलाइए, केवल गोत्र-नाम नहीं। एक ही गोत्र-नाम कई गणों में दर्ज है, और अलग गण होने पर प्रवर भी अलग हो सकता है। इसके लिए प्रवर मिलान tool इस साइट पर है।
अगर परिवारों के प्रवर में कोई गोत्रकार ऋषि साझा निकलता है, तो परंपरा उस विवाह को वर्जित मानती है। ऐसे में अंतिम निर्णय परिवार की परंपरा और कुल-पुरोहित की सलाह से लें — ग्रंथ भी परिवार की प्रथा को महत्व देते हैं।
कानून क्या कहता है
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 विवाह की शर्तों में गोत्र या प्रवर का नाम नहीं लेता। धारा 5 केवल "निषिद्ध संबंध" और "सपिण्ड" संबंध को रोकती है, और वह भी तब तक जब तक दोनों पक्षों की प्रथा उसकी अनुमति न दे।
धारा 29(1) साफ़ कहती है कि 1955 से पहले हुआ कोई विवाह केवल इसलिए अवैध नहीं माना जाएगा कि दोनों पक्ष एक ही गोत्र या प्रवर के थे। इससे पहले, 1946 का एक अधिनियम (Act XXVIII of 1946) भी यही कह चुका था। यानी सगोत्र-वर्जन धार्मिक और सामुदायिक परंपरा है, कानूनी रोक नहीं।
